गढ़वा, दिसम्बर 20 -- गढ़वा, कोर्ट प्रतिनिधि। स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट सह जिला जज प्रथम दिनेश कुमार की अदालत में 14 वर्षीया नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त जिलांतर्गत रंका थाना के सिकट गांव निवासी अखिलेश सिंह को दोषी पाते हुए 25 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। वहीं उसपर एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। घटना 21 अगस्त 2023 की है। प्राथमिकी दर्ज कराते पीड़िता की मां दिलवंती देवी ने आरोप लगाया था कि घटना के दिन शाम पांच बजे अभियुक्त अखिलेश सिंह मोबाइल खोजने का बहाना बनाकर उसकी बेटी को आमराही महुआ के पेड़ के पास ले गया। शाम 7 बजे जब वह वापस आई तो उसने बताया कि अखिलेश मोबाइल खोजने के बहाने उसे झाड़ी में ले जाकर उसके साथ जबर्दस्ती दुष्कर्म किया है। अदालत में पीड़िता का 164 का बयान दर्ज हुआ। अदालत ने गवाहों के बयान व साक्ष्यों ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.