गुमला, अप्रैल 30 -- गुमला, प्रतिनिधि । सिविल कोर्ट के एडीजे-4 संजीव भाटिया की अदालत ने नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म मामले में घाघरा थाना क्षेत्र के गोया निवासी नाजिश खान को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में मुख्य आरोपी का सहयोग करने वाले आतिम खान और इमरान खान को भी अदालत ने दोषी मानते हुए तीन वर्ष छह माह कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को छह-छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।यह यह भी पढ़ें- नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 15 साल की सजा मामला 29 मार्च 2021 का है। आरोप है कि घटना के दिन नाजिश खान ने बाइक पर जबरन नाबालिग को बैठाकर उस...
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