गुमला, जुलाई 2 -- गुमला प्रतिनिधि। सिविल कोर्ट की एडीजे-4 अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी कलिंदर उरांव को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।मामला 29 नवंबर 2023 का है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने नाबालिग को घर में अकेला पाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। घटना के दौरान पीड़िता की मां घर पहुंची तो आरोपी दरवाजा खोलकर फरार हो गया। बाद में पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना बताई। जिसके बाद उसकी मां ने सदर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

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