औरैया, फरवरी 5 -- औरैया, संवाददाता। सदर कोतवाली क्षेत्र से जुड़े सात वर्ष पुराने नाबालिग दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी राम गोविंद को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने बताया कि यह मुकदमा वर्ष 2019 का है। वादी ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्ष से कम उम्र की साली, जो पिता की मृत्यु के बाद करीब दो वर्षों से उसके घर रह रही थी। नौ जनवरी 2019 की रात गांव के ही निवासी राम गोविंद पुत्र छोटेलाल उसे बहला-फुसलाकर ले गया था। परिजनों के दबाव पर आरोपी सुबह किशोरी को गांव के बाहर छोड़ गया। ...
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