फरीदाबाद, मई 8 -- नूंह, सरसमल। नूंह की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेन्सेज अंडर पोक्सो एक्ट-कम-चिल्ड्रन्स कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन ने यह फैसला सुनाया। मामला वर्ष 2023 में दर्ज किया गया था। आरोपी को सितंबर 2023 में हुई घटना के लिए दोषी ठहराया गया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। यह भी पढ़ें- छात्रा से रेप के दोषी को 20 साल की कैद सुनवाई के दौरान अदालत में करीब 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। लगभग तीन वर्षों तक चली सुनवाई में पुलिस ने साक्ष्य और गवाहों के आ...