सोनभद्र, सितम्बर 30 -- सोनभद्र, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ओमकार शुक्ला की अदालत ने बुधवार को दुद्धी थाना क्षेत्र के नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त छोटेलाल को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे दुष्कर्म के अपराध में 20 वर्ष के कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोषी की उम्र करीब 35 वर्ष है। घटना के समय पीड़िता की उम्र करीब 13 वर्ष दो माह थी। अभियोजन के अनुसार 22 जून 2019 को छोटेलाल, निवासी हथवानी साउडीह, थाना हाथीनाला नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। मामले की विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान, चिकित्सकीय परीक्षण, जन्मतिथि प्रमाण-पत्र समेत अन्य साक्ष्य जुटाए गए। अभियोजन की ओर से वादी, पीड़िता सहित विभिन्न गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज कराए गए और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अदालत ने धार...