सोनभद्र, जुलाई 24 -- सोनभद्र, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमकार शुक्ला की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में दोषसिद्ध पाकर दोषी को 15 वर्ष तक के कठोर कारवास की और अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हाथीनाला क्षेत्र के ग्राम बेलहत्थी टोला पिरहवा निवासी रमाशंकर ने 26 जनवरी 2025 को एक नाबालिग बालिका के साथ अश्लील हरकत करने के बाद दुष्कर्म किया था। घटना का विरोध करने पर पीड़िता की छोटी बहन को जान से मारने की धमकी देते हुए रेलवे ट्रैक की ओर धक्का दे दिया, जिससे उसका दाहिना पैर पंजे के ऊपर से कट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इस मामले में थाना हाथीनाला में उसके पिता की तहरीर पर ...