संभल, फरवरी 6 -- नाबालिग का बहला-फुसलाकर अपहरण और दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को जिला न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 13 वर्ष के कठोर कारावास और 59 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय जिला न्यायालय स्थित विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने सुनाया। मामला वर्ष 2019 का है। कोतवाली क्षेत्र के एक ग्रामीण ने 15 जून 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी कक्षा 12 में पढ़ने वाली पुत्री सुबह दवा लेने के लिए सीकरी गेट स्थित एक अस्पताल गई थी, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं लौटी। अस्पताल में जानकारी करने पर पता चला कि वह दवा लेकर चली गई थी और उसके साथ एक युवक को भी देखा गया था। काफी खोजबीन के बाद जानकारी मिली कि बदायूं जिले के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के रुदायन निवासी गुड्डू उसे अपने साथियों के साथ बहला-फुसलाकर ले गया है। लगभग नौ माह...