फरीदाबाद, जनवरी 21 -- नूंह,संवाददाता। जिले की विशेष पोक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 33 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन की अदालत, जो पोक्सो एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट है, ने वर्ष 2022 के एक गंभीर मामले में आरोपी फैसल उर्फ रफेदीन उर्फ लाला को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, यह मामला मई 2022 का है। पीड़िता के पिता ने थाना नगीना में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी न...