उरई, जुलाई 19 -- उरई। संवाददाता कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते वर्ष 2022 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव सिंह ने दोषी युवक को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 16 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।घटना कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पीड़िता के भाई ने 20 नवंबर 2022 को थाना कुठौंद में तहरीर दी थी कि उसकी नाबालिग बहन को 16 नवंबर 2022 को राहुल दोहरे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने किशोरी को आरोपी के कब्जे से बरामद कर उसका मेडिकल परीक्षण कराया। न्यायालय में दर्ज बयान में पीड़िता ने राहुल दोहरे पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल...