गोरखपुर, जनवरी 22 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार ने बेलीपार थाना क्षेत्र के मझगांवा निवासी अभियुक्त नर्वदेश्वर शुक्ला को दस वर्ष की कठोर कारावास तथा 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उमेश मिश्र एवं संजीत शाही ने बताया कि यह घटना 25 मई 2017 की रात लगभग 11 बजे की है। अभियुक्त ने वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बेलीपार थाने में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने पीड़िता के बयान, चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।...
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