गंगापार, जुलाई 14 -- कौंधियारा, हिसं। नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट-1, प्रयागराज ने आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।वर्ष 2021 में थाना कौंधियारा में दर्ज इस मामले में बेलवा गांव निवासी राहुल पटेल पर नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए विभिन्न आरोपों में कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। यह भी पढ़ें- किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म में दोषी किशोर को 20 साल की सजा यह फैसला पुलिस कमिश्नरेट के ऑपरेशन कन्विक्शन अ...