नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास
बलरामपुर, जुलाई 31 -- बलरामपुर, संवाददाता। करीब आठ वर्ष पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) राहुल सिंह द्वितीय की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 13 अक्टूबर 2018 को पीड़िता के पिता ने थाना पचपेड़वा में तहरीर देकर गांव विशुनपुर टनटनवा निवासी शब्बू उर्फ मैनुद्दीन पुत्र चिनके पर अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना पूरी की और साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह भी पढ़ें- आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कठोर कारावास सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ...
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