बरेली, सितम्बर 24 -- पुजारी की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के दोषी जाहिद उर्फ भूरा को विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय नम्रता अग्रवाल ने सश्रम बीस साल की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर 21 हजार का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माने में से आधी राशि पीड़िता को देने का भी विशेष कोर्ट ने आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने बताया कि भमोरा क्षेत्र के एक मंदिर के पुजारी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह एक मंदिर का पुजारी है। उसकी नाबालिग बेटी 13 नवंबर 2020 की सुबह नौ बजे शौच को गई थी। सिरोही गांव का जाहिद उर्फ भूरा ने हत्या की धमकी देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी जाहिद उर्फ भूरा को पॉक्सो एक्ट में जेल भेजा था।पुजारी की नाबालिग बेटी से जबरन दुष्कर्म करने के मामले में विशेष जज पॉक्सो एक्ट...