प्रयागराज, अगस्त 25 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। करीब 11 साल पहले नाबालिग को फुसलाकर ले जाने और लैंगिक अपराध के मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने अभियुक्त प्रदीप यादव उर्फ मोनू पुत्र कृष्ण मुरारी यादव, निवासी असदिया/यदुवंशपुर दुमदुमा, हंडिया को छह वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह आदेश लोक अभियोजक विनय कुमार त्रिपाठी एवं आरोपी के अधिवक्ता के तर्कों को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों का अवलोकन करने के बाद दिया। न्यायालय ने अभियुक्त की जेल में बिताई गई अवधि को कानून के अनुसार सजा में समायोजित करने का भी आदेश दिया है।मामला वर्ष 2015 का है। अभियोजन के अनुसार 20 अक्तूबर 2015 की रात करीब नौ बजे नाबालिग अपने घर से शौच के लिए निकली थी, लेकिन फिर नहीं लौटी। परिजनों ने उस...