औरैया, फरवरी 2 -- औरैया, संवाददाता। थाना दिबियापुर क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। औरैया पुलिस व अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, औरैया ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस के अनुसार यह मामला 19 फरवरी 2024 का है, जब थाना दिबियापुर क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। इस संबंध में थाना दिबियापुर पर मुकदमा पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। विवेचना अधिकारी मुकेश बाबू चौहान ने मामले में साक्ष्य संकलन कर जांच पूरी की और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। पुलिस अधीक्षक औरैया के निर्देशन में इस गंभीर मामले की सतत निगरानी की गई। सुनवाई के दौरान थाना दिबियापुर पुलिस टीम, पैरोकार...