औरैया, जनवरी 29 -- अजीतमल, संवाददाता। थाना अजीतमल क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व 16 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना फफूंद क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी ने थाना अजीतमल में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी ने बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री अपनी मौसी की पुत्री के यहां बेलाझार अजीतमल गई थी। वहां उसकी बहन के देवर देवेंद्र सिंह उर्फ रिंकू ने करीब दस दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद देवेंद्र सिंह उर्फ रिंकू के विरुद्ध दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्र...