बस्ती, जून 2 -- बस्ती। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनिल कुमार की अदालत ने 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के पांच वर्ष पुराने मामले में आरोपित युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 27 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता अखिलेश दुबे ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि मामला वॉल्टरगंज थानाक्षेत्र का है। यह भी पढ़ें- दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज मामले का विवरण थानाक्षेत्र की एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने तहरीर देकर कहा कि 29 सितंबर 2021 को वह अपनी 14 वर्षीय बेटी संग सो रही थी। करीब 10:30 बजे रात्रि में गनेशपुर नगर पंचायत निवासी नीरज यादव जबरन मड़ई में घुस आया और किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर असलहा दिखाते हुए धमकाने लगा। किशोरी की मा...