सिद्धार्थ, फरवरी 25 -- सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वीरेन्द्र कुमार ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष की कठोर कारावास व Rs.35 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। ढेबरुआ पुलिस ने क्षेत्र के धनौरा बुजुर्ग गांव निवासी राजेन्द्र पुत्र टिहुल पर धारा 363, 366, 376 भादवि व पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपित पर दोष सिद्ध होने पर सात वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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