गोरखपुर, मार्च 7 -- गोरखपुर। नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार ने गुलरिहा थाना क्षेत्र के हरसेवकपुर नम्बर 2 हाता टोला निवासी अभियुक्त असरफ अली को दस साल के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजीत शाही का कहना था कि घटना 6 मई 2022 की सुबह करीब 3 बजे की है। अभियुक्त वादी की 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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