बुलंदशहर, सितम्बर 11 -- अपर सत्र न्यायाधीश (पोक्सो-2) सत्येंद्र प्रकाश पांडेय ने नाबालिग से नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 67 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र राघव ने बताया कि ग्राम चांदपुर पूठरी (थाना स्याना) निवासी आरोपी मोहनलाल पुत्र स्व. भूरा ने वर्ष 2024 में एक नाबालिग किशोरी को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पीड़िता के भाई की तहरीर पर 23 अक्टूबर 2024 को थाना स्याना में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच पूरी कर 1 दिसंबर 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। डीजीपी के निर्देश पर चल रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत पुलिस ने इस मामले को प्...