हरिद्वार, फरवरी 21 -- 11 वर्षीय नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला जज (एफटीएससी) चंद्रमणि राय की अदालत ने दोषी पिता को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 27 फरवरी 2023 को कनखल क्षेत्र में आरोपी पिता पर 11 वर्ष की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का केस दर्ज कराया गया था। आरोपी पिता पर घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी था। पीड़िता ने बताया कि करीब आठ-नौ साल की उम्र से उसका पिता उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करता आ रहा है। अन्य परिजन पीड़िता की बात को अनसुना करते रहे हैं। पीड़ित ने अपने पिता निवासी कनखल हरिद्वार के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार क...