चाईबासा, मई 1 -- चाईबासा, संवाददाता। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले मुफस्सिल थाना अंतर्गत बड़ा टोंटो गांव निवासी सुमन गोप को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष आनंद प्रसाद की अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत 15 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ 19 नवम्बर 2022 को पीड़िता के परिजनों के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि 18 नवम्बर 2022 को पीड़िता अपने घर में शाम को अकेली थी। उसी समय आरोपी सुमन गोप उसके घर आया और फिल्म दिखाने के बहाने उसे अपने साथ अपना घर ले गया, वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। यह भी पढ़ें- नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 15 साल की सजा इसके बाद किसी से नहीं कहने की धमकी देकर छोड़ दिया। पीड़िता डरे-सहमे घर आई और घर के बगल में रह...
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