गाजीपुर, मई 9 -- गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग पीड़िता को बहलाफुसला कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 14 साल की कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। अर्थदंड की राशि से 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार थाना खानपुर के एक गांव निवासी ने तहरीर दिया कि उसके गांव का ही शशिपाल उसकी पौत्री को तीन माह पूर्व से लगातार विद्यालय आते जाते छेड़खानी करता था। उसके पिता से शिकायत किया तो उसके पिता गाली देने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म में 14 साल की सजा 20 दिसंबर 2017 को शशिपाल उसकी नाबालिग पौत्री को स्कूल से निकलते ही 4 बजे बहलाफुसला कर भगा ले गया। वादी की सूचना पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज ह...