सीतापुर, फरवरी 25 -- सीतापुर, संवाददाता। तीन साल पहले तालगांव थाने में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-14 ने आरोपी को दोषी कर दिया। बुधवार को न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। रामपुर कलां के ग्राम सलोना बीबीपुर निवासी आनन्द कुमार वर्मा उर्फ बुधई पुत्र स्व. लालचन्द ने 23 फरवरी 2023 को एक सात साल की बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। बालिका गांव में बारात नाच देखने गई थी। उसी दौरान ये घटना हुई। बालिका के बताने पर घरवालों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। बुधवार को उसी मामले में गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन द्वारा मुकदमे की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-14/विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट) सीतापुर ने आरोपी आनंद ...