शाहजहांपुर, जून 2 -- शाहजहांपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या-43 कृष्ण लीला यादव की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दीप कुमार गुप्ता ने मजबूत पैरवी की। मामला थाना कलान क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता के पिता ने 15 सितंबर 2018 को थाना कलान में लिखित तहरीर देकर बताया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी सुबह करीब सात बजे शौच के लिए खेत पर गई थी। इसी दौरान आरोपी रघुनाथ पुत्र होरीलाल कश्यप निवासी ग्राम भैंसरी थाना कंपिल जनपद फर्रुखाबाद उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। काफी तलाश के बाद भी बेटी का पता नहीं चलने पर पुल...