शाहजहांपुर, जुलाई 10 -- शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। पॉक्सो एक्ट के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या-42 नुसरत खान ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की पूरी राशि नियमानुसार पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। अभियोजन के अनुसार कांट थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने 10 जून 2019 को तहरीर देकर बताया था कि नौ जून 2019 को परिवार में भतीजी की शादी होने के कारण सभी लोग समारोह में शामिल थे, जबकि उनकी 14-15 वर्षीय बेटी घर पर थी। यह भी पढ़ें- Hardoi News: विवेचना में ...