सीतापुर, जून 23 -- सीतापुर। पुलिस की पैरवी और न्यायालय के सख्त रुख के चलते महिला संबंधी अपराध के एक मामले में दोषी को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। थाना इमलिया सुल्तानपुर में दस वर्ष पूर्व दर्ज हुए मुकदमे में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-14 (विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट) ने साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने अन्दौली निवासी अभियुक्त मोहन पुत्र किशोरी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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