औरैया, नवम्बर 18 -- दिबियापुर थाना क्षेत्र के पांच साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अनुसूचित जाति की नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी सोनू को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने दिबियापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार 5 सितंबर 2020 की दोपहर करीब एक बजे उनकी 12 वर्षीय पुत्री, जो कक्षा नौ की छात्रा है, कोचिंग पढ़ने दिबियापुर कस्बे जा रही थी। रास्ते में आरोपी सोनू पुत्र मंगू लाल ने लड़की का हाथ पकड़कर उससे छेड़छाड़ शुरू कर दी। गांव वालों ने जब उसे ललकारा तो वह गाली देते हुए मौके से भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत...