बरेली, फरवरी 26 -- बरेली, विधि संवाददाता। विशेष जज पॉक्सो एक्ट द्वितीय नरेंद्र प्रकाश की विशेष कोर्ट ने घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने के दोषी शानू सिंह को सश्रम तीन साल की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक कुलदीप श्रोतिय ने बताया कि थाना शाही के पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 16 मई 2019 की रात्रि को शानू सिंह ने घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने आरोपी शानू सिंह के खिलाफ पाक्सो एक्ट में कार्यवाही की थी।

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