बाराबंकी, फरवरी 27 -- बाराबंकी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट नंबर 45 ने नाबालिग से छेड़छाड करने के मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। कोतवाली देवा में एक युवक ने दो साल पहले अपनी नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ किए जाने की सूचना कोतवाली पर दी थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक रवीन्द्र सिंह ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल कर दिए थे। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त कल्लू उर्फ ज्ञान सिंह थाना जहांगीराबाद को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपय...