भभुआ, मार्च 14 -- (पेज तीन) भभुआ। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एडीजे छह प्रमोद कुमार पाण्डेय की अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़खानी के प्रयास मामले में दोषी पाते हुए एक आरोपित को तीन वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई। ज्ञात हो कि 18 फरवरी 2014 को नाबालिग के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया गया था। इस मामले में लोक अभियोजक शशिभूषण पाण्डेय ने सरकार का पक्ष रखा। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा कांड में दोषी पाते हुए अभियुक्त रामचन्द्र राम को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। हि.प्र. झोपड़ी में लगी आग, बाल बाल बचे लोग भगवानपुर। प्रखंड मुख्यालय स्थित चतुर्भुजी नाथ मंदिर के निकट महादलित बस्ती की एक झोपड़ी में शुक्रवार की रात आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पीड़ित जवाहिर मुसहर की पत्नी ने बताया कि...