हरदोई, अगस्त 4 -- हरदोई, संवाददाता। नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में दोषसिद्ध पाए गए दो आरोपितों को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-14 दिनेश गौर ने तीन-तीन वर्ष कारावास और सात-सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अर्थदंड की कुल 14 हजार रुपये की राशि में से 80 प्रतिशत पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 मई 2017 की सुबह करीब सात बजे 17 वर्षीय पीड़िता शौच के लिए खेत गई थी। इसी दौरान ग्राम घटकामऊ थाना पाली निवासी सदाकत अली पुत्र मुन्ने खान और ताज मोहम्मद पुत्र नवी हसन ने उसे पीछे से पकड़ लिया तथा उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए छेड़छाड़ की। पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों आरोपितों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के संबंध में पीड़िता ने थाना पाली में...