गोंडा, अगस्त 14 -- गोंडा, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश निर्भय प्रकाश ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के दोषी को सात वर्ष की कैद व पचीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार वादी ने थाना कटरा बाजार में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि थानांतर्गत राकेश ओझा पुत्र गंगाराम ओझा निवाभैरमपुर असरना ने उसकी नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र अदालत पर भेज दिया । अदालत ने विचारण के दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात् आरोपित को दोषी करार देते हुए सात वर्ष की कैद व पचीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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