बदायूं, अप्रैल 1 -- अपर जिला जज व पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी को दोषी मान। न्यायालय ने दोषी को एक साल नेक चाल चलन में रहने की चेतावनी देकर परिवीक्षा पर छोड़ दिया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना दातागंज में तहरीर दी। जिसमें बताया, 26 मार्च 2018 को उसकी 11 साल की बेटी खेत पर खाना देने जा रही थी। रास्ते में नहर के पास घास छील रहा जारिफ उर्फ जरफा पीछा करने लगा। उसकी बेटी को उसने आगे जाकर रास्ता रोक लिया और उमेश पुत्र मुन्ना लाल के गेहूं के खेत में खींचकर ले जाने लगा। जिससे उसकी लड़की जोर-जोर से चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर खेत पर काम कर रहे प्रेमपाल बा रामचरण घटनास्थल की तरफ दौड़े। जिस पर युवक जारिफ उसकी बेटी को छोड़कर भाग गया। उसकी लड़की ने खेत पर जाकर आपबीती सुनाई। इस माम...