बरेली, जुलाई 30 -- घर के दरवाजे पर खड़ी नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी बृजेश को विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम हेमेंद्र कुमार सिंह की विशेष कोर्ट ने सश्रम तीन साल की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर सत्रह हजार का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माने में से अस्सी प्रतिशत पीड़िता को देने के आदेश दिए है। विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि थाना फरीदपुर में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी नाबालिग बेटी 14 अगस्त 2022 की शाम आठ बजे अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। तभी गांव का बृजेश आया। बृजेश बुरी नीयत से नाबालिग को पकड़कर उसके कमरे में ले गया। पीड़िता के चीखने पर उसकी मां आ गई तब आरोपी धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में कार्यवाही की थी। इस केस की सुनवाई विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम हेमेंद्र कुमार ...