सिमडेगा, मई 18 -- सिमडेगा, प्रतिनिधि। पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के एक आरोपी राजनीयुस जोजो को 04 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20000 रुपए जुर्माने भी लगाया है। आरोपी के खिलाफ कोलेबिरा थाना कांड संख्या 40/23, पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। बताया गया कि 13 जून 2023 को शाम में कोलेबिरा थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिक अन्य बच्चों के साथ गांव के मैदान में खेल रही थी। इसी दौरान राजनीयुस जोजो वहां पहुंचा और नाबालिक को गलत नीयत से खींच कर दूर ले जाने लगा और छेड़छाड़ करने लगा था। इसी दौरान बच्चों के शोर सुन लोग इकट्ठा हुए थे। यह भी पढ़ें- बालिका से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को आजीवन कारावास लोगों को जमा होते देख आरोपी राजनीयुस नाबालिग को छोड़कर भागने लगा। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़ कर पुलिस को सौ...