चम्पावत, सितम्बर 4 -- चम्पावत। अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के एक आरोपी को दोष मुक्त किया है। चम्पावत कोतवाली क्षेत्र की एक पीड़िता ने 19 मार्च 2024 को धीरवाली गली, अहबाबनगर, ज्वालापुर, हरिद्वार निवासी 19 वर्षीय रिहान अली के खिलाफ छेड़छाड़ की तहरीर दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 73 व 319, आईटी एक्ट 66 सी और पॉक्सो की धारा 11 (4) के तहत मामला दर्ज किया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने आरोपी को दोष मुक्त किया।

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