हरिद्वार, जुलाई 21 -- हरिद्वार, संवाददाता। नाबालिग किशोरी से रास्ते में हाथ पकड़कर अश्लील हरकतें करने व विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष जज/ अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने आरोपी सचिन को दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने आरोपी सचिन को तीन साल कैद व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 12 फरवरी 2021 को शिकायतकर्ता माता अपने काम से हरिद्वार शहर में गई हुई थी। जबकि पीड़िता अपने बुजुर्ग मामा के साथ घर पर थी। जब शिकायतकर्ता माता अपने घर पर वापिस लौटी तो बुजुर्ग मामा घर के बाहर खड़े होकर पीड़िता को आवाज लगाकर बुला रहे थे। जबकि पीड़िता घर पर मौजूद नहीं थी। पूछने पर बुजुर्ग मामा ने बताया कि शाम छह बजे से पीड़िता घर से बिना बताएं कहीं चली गई है घर का दरवाज...