लखनऊ, जुलाई 13 -- मलिहाबाद इलाके में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी मतीन को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की सारी राशि पीड़िता को देनी होगी। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के फूफा द्वारा 29 अक्टूबर 2016 को मलिहाबाद थाने में दर्ज कराई गई थी। उन्होंने तहरीर देकर बताया था कि 10 वर्षीय पीड़िता पिता के मर जाने के बाद से उसी के पास रह रही है। घटना वाले के दिन भतीजी रमेश की दुकान पर दही लेने जा रही थी। अदालत को बताया गया कि बगल में आरोपी की दुकान है तथा आरोपी बहलाफुसला कर उसे दुकान के अंदर ले गया एवं अश्लील हरकतें की। घर लौटने पर डरी सहमी भतीजी ने यह जानकारी दी थी। भतीजी के विरोध पर आरोपी ने उसे धमकी भी दी थी।

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