संतकबीरनगर, जून 30 -- संतकबीरनगर, निज संवाददाता। मेंहदावल थाना क्षेत्र के नाबालिग से छेड़खानी के एक मामले में एएसजे,एसपीजे, पाक्सो एक्ट की कोर्ट ने अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।थाना मेंहदावल पर 27 अगस्त 2018 को वादिनी ने बलिराम पुत्र छोटेलाल निवासी जमुहरा थाना मेंहदावल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। उस पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया था। निरीक्षक गौरव सिंह ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप न्यायालय में प्रेषित किया था। न्यायालय ने अपराध स्वीकार करने के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। आरोपी बलिराम को 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 3000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न अदा करने पर 03 माह के साधारण कारावास भुगतना होगा।

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