सिद्धार्थ, अप्रैल 2 -- सिद्धार्थनगर। नाबालिग के साथ छेड़खानी के आरोपी को न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार ने चार साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गुलाम गौस उर्फ पप्पू पुत्र बरकत अली निवासी कस्बा इटवा टोला पहाड़पुर थाना इटवा के खिलाफ 2025 में धारा 75(1), 76, 351(3), 352 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना इटवा में दर्ज किया गया था। इसी मामले में जज वीरेंद्र कुमार ने सुनवाई के बाद आरोप सही पाए जाने पर आरोपी को चार साल की सजा सुनाई। आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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