बदायूं, जुलाई 23 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व पॉक्सो एक्ट न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने गैंगरेप के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोनों दोनों दोषियों को 20 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना डाला। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का हुक्म दिया।विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के मुताबिक थाना अलापुर क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली वादिनी ने अलापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराय। जिसमें बताया, वह उसकी पति 16 मार्च 2023 को खेत पर थे। उसकी 13 साल की नाबालिग बेटी घर पर थी। बेटी पढ़ी लिखी नहीं है। यह भी पढ़ें- किशोर से सामूहिक अप्राकृतिक यौनाचार में दोषी को 20 साल की सजा इसी बीच बेटी को अकेला देखकर गांव के ही दो युवक राकेश पुत्र कालीचरण व निरोत्तम पुत्र धर्म सिंह घर में घुस ...