बक्सर, मई 8 -- फैसला पीड़िता और उसकी मां को 20 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश आठ गवाहों की गवाही कराई गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए बक्सर, विधि संवाददाता। नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को पॉक्सो कोर्ट ने 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता और उसकी मां को 20 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। विशेष लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि मामला जिले के सिकरौल थाना क्षेत्र के एक गांव का है। 26 जनवरी 2023 को 12 वर्षीया लड़की झंडोत्तोलन कार्यक्रम में शामिल होने गांव के मध्य विद्यालय गई थी। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कैदघटना का विवरण कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह घर नहीं लौटी। फिर उसकी मां उसकी तलाश में निकली। तभी छोटी बेटी की एक सहेली ने बताया कि ...