उन्नाव, मार्च 19 -- उन्नाव। अपर सत्र न्यायाधीश (त्रयोदश) रवि प्रकाश साहू ने एक आठ वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 48 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। खेत जाते समय की थी दरिंदगीअभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला असोहा थानाक्षेत्र के एक गांव का है। 31 जनवरी 2018 को पीड़ित किशोर (8 वर्ष) दोपहर करीब तीन बजे खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में रानीपुर गांव निवासी दिनेश उर्फ टिन्ना ने उसे रोक लिया। आरोपी उसे जबरन पास के एक खेत में ले गया और वहां उसके साथ कुकर्म किया। बच्चे द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने उसकी पिटाई की और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया।पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मुकदमापीड़ित के पित...
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