बरेली, अप्रैल 2 -- नाबालिग साली को बहलाकर ले जाकर शादी कर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष जज पाक्सो एक्ट प्रथम हेमेंद्र कुमार सिंह की विशेष कोर्ट ने आरोपी बहनोई अमित सिंह की जमानत अर्जी को ख़ारिज कर दिया। विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि थाना फतेहगंज पश्चिमी में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी नाबालिग बेटी अपने मामा के घर गई थी। दो जनवरी 2026 को ममेरी बहन का शादीशुदा देवर अमित नाबालिग साली को बहलाकर ले गया। जो 10 जनवरी 2026 को बरामद हुई थी। उसने अपने कलमबंद बयान में कहा कि ममेरे बहनोई का भाई अमित उसे बहलाकर उत्तराखंड ले गये। वहां शादी करके किराये के कमरे में रहे। बरामद किशोरी कोर्ट में नाबालिग साबित हुई थी। पुलिस ने आरोपी ममेरे बहनोई अमित सिंह को पाक्सो एक्ट में जेल भेजा था।
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