बदायूं, जनवरी 23 -- बदायूं, संवाददाता। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या एक की न्यायाधीश पूनम सिंघल ने किशोरी के साथ छेड़खानी को दो आरोपियों पर दोष सिद्ध किया। न्यायाधीश ने दोषियों को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी अरविंद लाल के मुताबिक कादरचौक थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 14 नवंबर 2015 को शिकायती पत्र दिया था। बताया था कि शाम पांच बजे उसकी 13 साल की बेटी गांव के बाहर खेत पर घास काट रही थी। इसी दौरान गांव निवासी संजू पुत्र मोर उर्फ मोहर सिंह, महेंद्र पुत्र नेम सिंह आ गये और किशोरी के साथ छेड़खानी करने लगे। दोनों खेत में खींचकर ले जाने लगे। किशोरी के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर आ गए। इस पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते ...