गाज़ियाबाद, फरवरी 23 -- गाजियाबाद, संवाददाता। पॉक्सो कोर्ट तृतीय ने वर्ष 2014 में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को सात साल की सजा सुनवाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पॉक्सो कोर्ट तृतीय के विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि मामला सिहानी गेट थाना क्षेत्र का है। यहां के एक मोहल्ले में रहने वाले वादी ने थाने में आठ नवंबर 2014 को मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया कि सात नवंबर को उसकी नाबालिग बेटी को दिनेश उर्फ गुड्डू नाम का व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। उसके कहने पर ही उसकी बेटी घर से सोना चांदी भी साथ ले गई है। मामले में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इस मामले में पॉक्सो कोर्ट तृतीय के विशेष न्यायाधीश लाल बाबू यादव की अदालत में अंतिम सुनवाई हु...