बरेली, फरवरी 25 -- सगी नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म में विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। विशेष जज पॉक्सो एक्ट द्वितीय नरेंद्र प्रकाश की विशेष कोर्ट ने दोषी चाचा मुनेंद्र सिंह को सश्रम 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर 27 हजार का जुर्माना भी ठोका है। विशेष लोक अभियोजक कुलदीप श्रोतिय ने बताया कि थाना सुभाषनगर में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि दो जुलाई 2020 को मेरी नाबालिग बेटी को मेरा सगा भाई मुनेंद्र सिंह निवासी ग्राम चंगासी थाना हजरतपुर जिला बदायूं बहलाकर ले गया। किशोरी ने चाचा पर दुष्कर्मं का आरोप लगाया था। सुभाषनगर पुलिस ने दुष्कर्मी चाचा मुनेंद्र को पॉक्सो एक्ट में जेल भेजा था।

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