उरई, फरवरी 11 -- उरई। वर्ष 2023 में शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में खून के रिश्ते को शर्मसार करते हुए नाबालिग बेटी को रेप की घटना का शिकार बनाया था। इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर उरई कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की थी और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कराई थी। लगभग ढाई साल चले ट्रायल के बाद कोर्ट ने पिता को बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाया। इस पर पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज मोहम्मद कमर ने उसे उम्रकैद के साथ 1 लाख 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया और विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि पीड़िता द्वारा उरई कोतवाली प्रभारी को 20 फरवरी 2023 को शिकायती पत्र देकर बताया गया था कि वह 14 साल की है और अपने पिता व छोटे भाई के साथ शहर के एक मोहल्ले में...